रायपुर। कलेक्टर ने नया आदेश जारी कर आज कोचिंग सेंटर्स को खोलने की अनुमति दे दी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50 प्रतिशत छात्रों के साथ कोचिंग सेंटर संचालित की जा सकेगी। साथ ही अगर कोचिंग में किसी भी तरह की लापरवाही की गई और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो ऐसे में उस कोचिंग को 30 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा।
आदेश के मुताबिक सभी कोचिंग को 8 बजे तक खोला जा सकेगा। छात्रों के बैठने के लिए दूर दूर व्यवस्था करना होगा जिससे परेशानी ना हो।
देखिए आदेश: