दुर्ग जिले के दो डेंटल कॉलेजों पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां जांच के दौरान नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं पाया गया। इसके अलावा कई अन्य कमियाँ भी पाई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोहका में संचालित रुंगटा डेंटल कॉलेज और अंजोरा में संचालित मैत्री डेंटल कॉलेज ऑफ डेनसिटी के संचालकों को अवैध रूप से हॉस्पिटल संचालन करते पाया गया। इनके पास नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं पाए गए। वही, रूंगटा डेंटल कॉलेज के द्वारा संचालित क्लिनिक को बंद करवा दिया गया है।
अनिल शुक्ला नर्सिंग एक्ट जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि जन समस्या निवारण शिविर के तहत एक पीड़ित ने शिकायत की थी कि रूंगटा डेंटल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद उन्हें नेहरू नगर स्थित रूंगटा डेंटल क्लिनिक में भेज दिया गया था, लेकिन वहां उनसे पैसे लेकर भी सही इलाज नहीं किया गया। इस शिकायत के आधार पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेंटल कॉलेजों की जांच की। जिसमें रुंगटा डेंटल कॉलेज के दस्तावेजों से पता चला कि इस कॉलेज में डेंटल हॉस्पिटल पिछले 10 वर्षों से अवैध रूप से संचालित की जा रही है। इतना ही नहीं अपने यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अवैध तरीके से इंटर्नशिप भी दिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने पहले कॉलेज को नोटिस भेजा फिर डायरेक्टर छत्तीसगढ़ स्टेट डेंटल काउंसिल को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। वहीं इनके द्वारा नेहरू नगर में संचालित रूंगटा डेंटल क्लिनिक को तत्काल बन्द करवा दिया है। वहीं, मैत्री डेंटल कॉलेज 1 नवंबर 2020 से बिना नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस लिए संचालित किया जा रहा था। इज़के अलावा डेंटल कॉलेज प्रबंधन ने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र यानि फायर एनओसी भी नहीं है। डेंटल कॉलेज ने 30 जून 2022 के बाद से एसएमएस सर्टिफिकेट नहीं लिया है।