मनी लांड्रिग मामले में आरोपित अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को आइफा पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए यूएई के अबू धाबी जाने की अनुमति देने के निचली अदालत के निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। हालांकि, उक्त आदेश देते हुए न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने निचली अदालत के आदेश में एक शर्त को संशोधित कर दिया। पीठ ने कहा कि अभिनेत्री को एक करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपाजिट रिसीट (एफडीआर) जमा करेंगी। अगर वह वापस नहीं लौटती हैं, तो उक्त एफडीआर को संबंधित न्यायालय के समक्ष एजेंसी के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा।
बता दें, सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जैकलीन भी आरोपित हैं। ईडी का आरोप है कि सुकेश ने अपराध की आय का उपयोग जैकलीन सहित अन्य मशहूर हस्तियों को महंगी गाड़ियां और अन्य उपहार देने में किया था। निचली अदालत ने 28 मई को जैकलीन को 31 मई से छह जून तक के अबू धाबी की यात्रा की अनुमति दी थी। इस निर्णय को ईडी ने चुनौती दी थी।