
जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को चार घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई न होने के बाद आया है।मंत्री विजय शाह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने उन्हें ‘आतंकियों के समुदाय से बहन’ कहकर संबोधित किया। इस बयान की व्यापक आलोचना हुई, जिसके बाद शाह ने माफी मांगते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और उन्होंने कर्नल कुरैशी के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया।मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि पार्टी ने मंत्री को तुरंत चेतावनी दी थी, हालांकि उन्होंने किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी नहीं दी।