सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर अदालत के मामले में एक रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह जुर्माना न्यायालय की अवमानना मामले में लगाया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक एक रुपये का जुर्माना अदा करने को कहा है। अगर निर्धारित अवधि में जुर्माना नहीं देने पर उन्हें तीन महीने की कारावास की सज़ा होगी। साथ ही प्रशांत भूषण 3 साल तक के लिए वकालत भी नहीं कर पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद अभी तक प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वह जेल जाएंगे या जुर्माना भरेंगे। वह आज शाम चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे।