रायपुर, 26 अप्रैल 2025।छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब निवेशकों को आवश्यक स्वीकृतियां और सेवाएं तय समयसीमा में उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
राज्य सरकार ने कई नई सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ को देश का सबसे निवेशक अनुकूल राज्य बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास से न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि युवाओं को भी रोजगार के व्यापक अवसर मिलेंगे।
स्वीकृतियों के लिए तय की गई समय-सीमाएं:
- खतरनाक व अन्य अपशिष्ट प्रबंधन की अनुमति: 60 दिन
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बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की अनुमति: 60 दिन
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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्वीकृति: 30 दिन
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निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन की अनुमति: 30 दिन
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नदी या जलाशयों से जल दोहन की अनुमति: 300 दिन
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जल आपूर्ति एजेंसी से जल अनुपलब्धता प्रमाण पत्र: 90 दिन
भवन निर्माण से संबंधित स्वीकृतियों के लिए:
प्रश्नों और शिकायतों के निपटारे की समय-सीमा:
- निवेश सुविधा केंद्र व एजेंसी द्वारा प्रश्नों का उत्तर: 7 दिन
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प्रश्नों और शिकायतों का समाधान: 15 दिन
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सेवा क्षेत्र इकाइयों के प्रश्नों का समाधान: 7 दिन
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सेवा क्षेत्र शिकायतों का निराकरण: 15 दिन
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सेवाओं का समयबद्ध निपटारा सरकार की प्राथमिकता है। इससे छत्तीसगढ़ औद्योगिक नक्शे पर तेज़ी से उभरता हुआ राज्य बनेगा।
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब तक अधिसूचित न की गई सेवाओं को भी अधिसूचित माना जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होगा।
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