बांबे हाई कोर्ट ने अमेरिकी कंपनी जानसन एंड जानसन बेबी पाउडर के नमूने की नए सिरे से जांचने के आदेश दिए हैं। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुरूप इस कंपनी को उत्पाद के उत्पादन की इजाजत तो रहेगी लेकिन वह इसकी बिक्री नहीं कर सकेंगे।
जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और एसजी डिगे की खंडपीठ ने बुधवार को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देशित किया कि वह तीन दिनों के अंदर मुंबई के मुलुंड स्थित फैक्ट्री से नए सैम्पल लेने को कहा है। इन नमूनों को तीन लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा जिसमें से दो सरकारी और एक निजी लैब है। यह सभी नमूने सेंट्रल ड्रग टेस्टिग लेबोरेट्री, वेस्ट जोन, एफडीए लैब और इंटरटेक लेबोरेट्री को भेजा जाएगा। याचिकाकर्ता को सरकार के जरिये बेबी पाउडर की बिक्री और वितरण करने से रोका गया है। कंपनी को इस आदेश का पालन करना होगा। हाई कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को करेगा।
कंपनी ने राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। 15 सितंबर के पहले आदेश में कंपनी का लाइसेंस रद करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही 20 सितंबर के दूसरे आदेश में तत्काल कंपनी के बेबी पाउडर के उत्पादन को जारी रखने को मंजूरी देते हुए इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। यह आदेश लाइसेंस देने वाले फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) के संयुक्त आयुक्त ने जारी किया है। सरकार ने अपना आदेश कोलकाता स्थित सेंट्रल ड्रग लेबोरेट्री की रिपोर्ट में पाउडर में तय सीमा से अधिक पीएच लेवल पाए जाने पर दिया था।