सक्ती। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र कश्यप एवं जिला एवं महिला बाल विकास अधिकारी तारकेश्वर सिन्हा महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए नगर पंचायत शिवरीनारायण में बालिका के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच की। जहां बालिका की उम्र 17 वर्ष 07 माह होना पाया गया। विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा बालिका एवं उसके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाइश के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता की सहमति से बालिका का विवाह रोका गया है।