केंद्र की मोदी सरकार ने 35 साल पुराना कानून एक बदल दिया है। उसकी जगह नया कानून ला दिया है। नया कानून आपको पहले से अधिक अधिकार देगा और अपने इस अधिकार और सरलता से उपयोग करेंगे। नया कानून 20 जुलाई से देश भर प्रभावी हो जाएगा। इसके बाद आप नए अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इस नए कानून के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होने वाला है। सरकार के दावों की मानें तो अगले 50 साल तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी।
देशभर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 20 जुलाई से लागू हो जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नया कानून 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह लेगा। गत दिनों उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि इसके लागू हो जाने के बाद ग्राहकों के लिए अगले 50 सालों तक कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए कानून के लागू होने के बाद किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि नए एक्ट में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है।
नए कानून में न केवल उपभोक्ता विवादों का समय पर प्रभावी होगाख् बल्कि त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाया गया है। प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो, इसकी निगरानी करेगा। इस प्राधिकरण के पास जुर्माना लगाने से लेकर सजा सुनाने का भी अधिकार होगा। यानी नए कानून में उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा, भले ही उसने सामान कहीं और से ही क्यों न लिया हो।
इसी तरह, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ग्राहकों की परेशानी सुनेगा। जैसे कि आपसे कोई दुकानदार अधिक मूल्य वसूलता है, आपके साथ अनुचित बर्ताव करता है या फिर दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करता है। ऐसे हर मामले की सुनवाई करेगा।
नए कानून के तहत पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी। इसके दायरे में ऑनलाइन या टेलीशॉपिग कंपनियों को भी शामिल किया गया है। ग्राहक और दूकानदार के बीच मध्यस्थता के लिए मीडिएशन सेल का गठन किया गया है। सेल दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही मध्यस्थता कर सकता है।
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