राजनांदगांव। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है। सख्ती बरतते हुए किसी तरह की रैली, धरना-प्रदर्शन, जुलुस पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके साथ ही अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक रहेगी। होली में लिए जाने वाले समारोह और धार्मिक आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही शादी, अंत्योष्ठि और दशगात्र में आने वाले लोगो की संख्या को सीमित कर दिया गया है।अब इन समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, कालोनी और अन्य सार्वजनिक जगहों पर होली मिलन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आदेश में यह भी कहा गया है की जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।