इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को बरी करने का आदेश दिया है। साथ ही आरोपी सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है।दोनों को मिली फांसी की सजा भी रद्द कर दी गई है। सोमवार को न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
गौर हो कि निठारी कांड में मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली और एक अन्य अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंढेर को एक निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस केस में विभिन्न खंडपीठों ने 134 दिन की लंबी सुनवाई की थी, जिसके बाद सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनो को बरी कर दिया।