जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) करदाताओं की मदद के लिए मासिक कर भुगतान फार्म जीएसटीआर-3बी में जल्द ब्याज गणना की सुविधा शुरू करेगा। इससे करदाता विलंबित कर भुगतान के लिए ब्याज की गणना कर सकेंगे।
अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए प्रौद्योगिकी नेटवर्क उपलब्ध कराने वाली जीएसटीएन ने एक परामर्श में कहा कि इस नई सुविधा से जीएसटीआर-3बी में करदाताओं द्वारा विशेष कर अवधि के लिए घोषित राशि के आधार पर न्यूनतम ब्याज की गणना की जाएगी। इसमें कहा गया, ‘करदाताओं को अपने स्तर पर आकलन की सुविधा देने के लिए जीएसटीआर-बी में ब्याज गणना की नई व्यवस्था दी जा रही है। इसके माध्यम से करदाता रिटर्न भरने में विलंब होने पर लगने वाले ब्याज की गणना कर पाएंगे।” जीएसटी कानून के मुताबिक, कर समय पर अदा करने में विफल रहने पर 18 प्रतिशत ब्याज लगता है। वहीं आइटीसी के लिए गैर-वाजिब या अधिक दावा करने पर 24 प्रतिशत का ब्याज लगाया जाता है।
सीबीआइसी ने कहा है कि कर अधिकारियों को वसूली कार्रवाई शुरू करने से पहले जीएसटीआर-1 और कर भुगतान फार्म 3बी के बेमेल आंकड़ों पर सफाई देने के लिए व्यवसायी को पर्याप्त समय देना होगा। एक जनवरी से हुए जीएसटी कानून में बदलाव के बाद अधिकारियों को उन व्यवसायी के खिलाफ सीधी कार्रवाई की अनुमति दी गई है, जिन्होंने मासिक रिटर्न जीएसटीआर-1 में बिक्री तो ज्यादा दिखाई दी, लेकिन जीएसटीआर-3बी में करों का भुगतान उसके मुताबिक नहीं किया है। इस कदम का उद्देश्य नकली बिलिंग पर अंकुश लगाना है।