बिहार के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव (मेंटेनेंस) की निगरानी अब पटना हाईकोर्ट स्वयं करेगा। पटना हाईकोर्ट ने एक अन्य फैसले में बिहार के सभी लॉ कालेजों में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नेशनल हाइवे केसेज के नाम से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह तय किया कि बिहार से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी अदालत खुद करेगी। अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि संबंधित 40 याचिकाएं जो अलग-अलग दायर की गई हैं, उन्हें एक साथ सूचीबद्ध किया जाए। इस हर नेशनल हाईवे (एनएच) के निर्माण और मरम्मत में आने वाली समस्याओं का निदान आदेश के जरिए हो सके।
एक अन्य फैसले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में नामांकन पर रोक लगा दी है। कुणाल कौशल ने एक याचिका दायर कर भागलपुर में स्थित टीएनबी लॉ कॉलेज की बदहाल स्थिति का उल्लेख किया था। याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश संजय कुमार की खंडपीठ कर रही है। अदालत का कहना है कि ऐसे संस्थानों में नामांकन लेने से क्या फायदा, जहां न शिक्षक हैं और न ही पठन-पाठन की व्यवस्था। साथ ही अदालत ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग और कुलाधिपति कार्यालय को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा है।