हिट एंड रन के नए कानून को लेकर ट्रक और बस ड्राइवरों के हड़ताल का मामला जबलपरु हाई कोर्ट पहुंच गया। हड़ताल के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि हड़ताल की वजह से सेवाएं प्रभावित हो रही है, इसलिए राज्य सरकार कार्रवाई करे। सरकार ने कोर्ट में कहा कि हड़ताल खत्म कराने कार्रवाई करे। यह याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने दायर की थी।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर याचिका में हड़ताल को असंवैधानिक बताया था। साथ ही हड़ताल को तत्काल खत्म करने की मांग की थी। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में भरोसा दिलाया कि जनहित को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने सरकार कठोर कदम उठाएगी। इस पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि हड़ताल के कारण सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। राज्य सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे। साथ ही हड़ताल समाप्त करवाई जाए।