बांबे हाई कोर्ट ने फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी” के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाओं में इस फिल्म से ‘कमाठीपुरा” काठियावाड़ी, चीन शब्द हटाने की मांग की गई थी। अदालत ने दानों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाएं खारिज कर दी। यह फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होने वाली है।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस काणिक की खंडपीठ शहर के विधायक अमीन पटेल और हितेन मेहता द्वारा दायर दो जनहित याचिकाओं और दक्षिण मुंबई के कमाठीपुरा इलाके की निवासी श्रद्धा सुर्वे की एक अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में अनुरोध किया गया था कि कुछ आपत्तिजनक शब्दों को हटा दिया जाए या बदल दिया जाए। सुर्वे ने अपनी याचिका में फिल्म में क्षेत्र (कमाठीपुरा) के नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि इससे वहां के निवासियों की बदनामी हो सकती है। अमीन पटेल ने अपनी याचिका में फिल्म से कमाठीपुरा और काठियावाड़ी शब्दों को हटाने की मांग की थी। हितेन मेहता ने अपनी याचिका में फिल्म के एक दृश्य में इस्तेमाल किए गए चीन शब्द को हटाने या बदलने की मांग की थी। फिल्म के सह-निर्माता और निर्देशक संजय लीला भंसाली की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रवि कदम ने अदालत को बताया कि तीनों याचिकाएं ठीक नहीं हैं।