मुंबई पुलिस ने घरेलू हिंसा के मामले में अभिनेत्री राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी को हिरासत में सौंपने से एक मजिस्ट्रेट द्वारा इन्कार करने के बाद सत्र अदालत का रुख किया है।
डिडोशी कोर्ट में दायर एक पुनर्विचार याचिका में पुलिस ने कहा कि आरोपित की मेडिकल जांच कराने की आवश्यकता है, क्योंकि वह भारतीय दंड संहिता की धारा- 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) का आरोपित है। सावंत ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि दुर्रानी ने उनके ऊपर हमला किया। उनकी जानकारी के बिना फ्लैट से गहने लेकर भाग गया और उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाया। इसके बाद सात फरवरी को दुर्रानी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
अभिनेत्री ने हमला करने, पैसे और गहने लेकर भागने के आरोपों के साथ शुरूआत में एक प्राथमिकी दर्ज कराई। बाद में, अपने बयान में सावंत ने दुर्रानी पर धारा- 377 के तहत भी आरोप लगाये। दुर्रानी को सात फरवरी को एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जिसने रिमांड दिये जाने के पुलिस के अनुरोध को खारिज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।