बिहार में अब पहली बार शराब पीने वाले के घर के बाहर चेतावनी पोस्टर चिपकाया जाएगा। इसमें शराबी के नाम, पिता का नाम और विस्तृत पते के साथ यह जिक्र होगा कि पहली बार शराब पीने के अपराध में जुर्माना देकर अभियुक्त को रिहा किया गया है। अगर यह दूसरी बार पीते हुए पकड़े जाते हैं, तो एक वर्ष के लिए जेल जाना होगा।
पोस्टर चिपकाने गए अधिकारियों को अगर संदेह हुआ तो वह अभियुक्त की ब्रेथ एनलाइजर से जांच भी करेंगे। शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने को लेकर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी जिलों के मद्य निषेध अधीक्षकों को इस संबंध में कार्रवाई का निर्देश दिया है।
उत्पाद विभाग के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि अप्रैल में शराबबंदी संशोधन कानून लागू होने के बाद से पहली बार शराब पीते हुए पकड़े गए 50 हजार से अधिक अभियुक्तों को जुर्माना देकर छोड़ा जा चुका है। विभाग को शिकायत मिल रही थी कि इनमें कई लोग दोबारा शराब का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में मद्य निषेध अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे रिकार्ड के हिसाब से पहली बार शराब पीने के जुर्म में पकड़े गए अभियुक्तों के घर जाकर चेतावनी दें और घर के बाहर पोस्टर चिपकाएं। अगले सप्ताह से उत्पाद विभाग शराबियों के घर पोस्टर चिपकाने की कार्रवाई शुरू कर देगा।