
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देना वाली याचिका पर फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है।सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगाया है, जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम पांच साल इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में जब तक उचित नियम नहीं बन जाते है, यह प्रावधान लागू नहीं किया जा सकेगा।
जिला कलेक्टर को दिए गए अधिकारों पर कोर्ट ने जताई चिंता
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में बने नए कानून में जिला अधिकारी को दी गई शक्तियों पर शीर्ष न्यायालय ने चिंता जताई। सुप्रीम को ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा।