सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अमिताभ बच्चन अभिनीत हिंदी फिल्म ‘झुंड” का ओटीटी (ओवर द टाप) प्लेटफार्म पर प्रसारण रोकने से इन्कार कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत का पांच मई, 2022 का आदेश जारी रहेगा। कोर्ट ने साथ ही हाई कोर्ट को ग्रीष्मकालीन अवकाश के तुरंत बाद हैदराबाद से संबंध रखने वाले फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया। नंदी ने कापीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ओटीटी पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ फिल्म निर्माता कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। फिल्म झुंड के अधिकारों के संबंध में निचली अदालत में पार्टियों के बीच एक समझौता डिक्री पारित की गई थी। नंदी ने इस आधार पर डिक्री को चुनौती दी थी कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई थी। उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने समझौता डिक्री वापस लेने के आवेदन को भी खारिज कर दिया था। प्रतिवादी द्वारा दायर संश्ाोधन याचिका के बाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पांच मई को रोक लगा दी।