सुप्रीम कोर्ट ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने यह राहत कुंद्रा की याचिका पर दी है। पीठ ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
मुंबई पुलिस ने पोर्न फिल्म के कारोबार के आरोप में कुंद्रा पर विभिन्न अपराधिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। यह अपराधिक मामला वर्ष 2020 का है। पहले से ही कई आपराधिक आरोपों से घिरे कुंद्रा ने इस मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उसने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां उसे राहत मिली। फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा के पति कुंद्रा को एक अन्य आपराधिक मामले में मुंबई पुलिस ने जुलाई में गिरफ्तार किया था। इस मामले में उसे सितंबर में जमानत मिल गई थी।