सीएम एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना के नेता राहुल शेवाले ने शिवसेना-यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था। इस मामले में ठाकरे और राउत ने डिस्चार्ज एप्लिकेशन यानी आरोप मुक्ति का आवेदन दायर किया था, जिसे मुंबई की एक अदालत ने खारिज कर दिया। शेवाले ने दोनों पर आरोप लगाया था कि शिवसेना-यूबीटी के मुखपत्र सामना में उनके खिलाफ मानहानि भरा लेख लिखा गया था।
पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय की अपील को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी काले ने खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले को 9 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है जब साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। शेवाले ने दोनों नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 और 501के तहत कार्रवाई की मांग की है। ठाकरे और राउत ने अपने आवेदन में कहा था कि उनके खिलाफ मानहानि करने के कोई सबूत नहीं है। दोनों ने खुद को निर्दोष बताया था और साथ ही कहा था कि उन्हें संदेह के आधार पर कथित अपराध में झूठा फंसाया गया है।