रायपुर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। नाईट कर्फ्यू और भी ज्यादा सख्ती होगा। नियम नही मानने वाले पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
आदेश मे यह भी लिखा है की 6 बजे के बाद किसी भी तरह की दुकानें और गुमटिया नहीं खुली रहेंगी। जारी समय के अनुसार सभी दुकानों में खुलने और बंद होने का समय चिपकाना अनिवार्य है। आगामी आदेश तक जिम, स्विमिग पुल, बंद होंगे।










