सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके बयान “सनातन धर्म को खत्म कर दो” पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। आप कोई आम आदमी नहीं है, आप मंत्री हैं। आपको बयान के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था।
उदयनिधि के बयान के बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उदयनिधि ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि सभी प्राथमिकी को एक जगह कर दिया जाए। उदयनिधि की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने अपील पर सुनवाई की। अदालत अब 15 मार्च को इस पर सुनवाई करेगी।
गौर हो कि सितंबर 2023 में उदयनिधि ने सनातन धर्म पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म जाति और भेदभाव पर आधारित है और इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद उदयनिधि के खिलाफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।