
रायपुर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को लेकर यातायात और परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पहली बार बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त टीम ने 111 वाहनों से जुर्माना वसूला है। इस कार्रवाई में दोपहिया और तिपहिया वाहनों से 1,000 रुपये, चार पहिया वाहनों से 2,000 रुपये, और मध्यम व भारी वाहनों से 3,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई उन वाहन चालकों के खिलाफ की गई, जिन्होंने निर्धारित समयसीमा के बावजूद अपने वाहनों पर HSRP नहीं लगवाया।
केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के प्रावधानों के तहत बिना HSRP के वाहन चलाने पर जुर्माना लगाया जाता है। परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए HSRP लगवाने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की थी। इस अवधि तक वाहन चालकों को कई बार जागरूकता अभियान के जरिए HSRP लगवाने की सलाह दी गई, लेकिन नियमों की अनदेखी के कारण अब सख्त चालानी कार्रवाई शुरू की गई है।