सुप्रीम कोर्ट से सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों को जोर का झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के कारण अभिभावकों की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर 10वीं और 12वीं के छात्रों का परीक्षा शुल्क माफ करने का सीबीएसई और दिल्ली सरकार को निर्देश संबंधी याचिका निरस्त कर दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ गैर-सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की याचिका ठुकराते हुए कहा कि वह इस तरह का निर्देश नहीं दे सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से पेश वकील अशोक अग्रवाल से कहा कि कोई अदालत सरकार को ऐसा करने का निर्देश कैसे दे सकती है? आपको सरकार को यह प्रतिवेदन देना चाहिए। यह याचिका खारिज की जाती है।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को इस याचिका को केजरीवाल सरकार और सीबीएसई के समक्ष प्रतिवेदन के रूप में देने का निर्देश दिया था।