नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से एम्फोटेरिसिन बी दवा से संबंधित सभी आंकड़ों को बताने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि केंद्र हलफनामा दायर कर आंकड़ों की जानकारी दे। बता दें कि एम्फोटेरिसिन बी दवा ब्लैक फंगस (म्यूकर माइकोसिस) के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। दरअसल, उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कोविड-19 से उबरे लोगों में ब्लैक फंगस की शिकायत के उपचार के लिए जरूरी दवाओं के आयात के संबंध में उठाए कदमों की जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने एम्फोटेरिसिन बी दवा की मौजूदा उपलब्धता और इसमें बढ़ोतरी, ब्लैक फंगस के मौजूदा मामलों और इनमें संभावित वृद्धि को लेकर एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 100 या उससे अधिक बिस्तर वाले शहर के सभी बड़े अस्पतालों को पीएसए आॅक्सीजन संयंत्र लगाने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया और कहा कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सीय आॅक्सीजन की भारी कमी के कारण हर किसी को जो कटु अनुभव हुआ उससे सीख लेने की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अब समय आ गया है कि कम से कम 100 बिस्तरों या उससे अधिक की सुविधा वाले बड़े अस्पतालों के पास अपने खुद के पीएसए (प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन) संयंत्र हो जिनमें उनकी सामान्य आवश्यकता से कम से दो गुना अधिक क्षमता होनी चाहिए। इससे बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम होगी।