रायपुर। राजधानी रापयुर में जिला प्रशासन की ओर से गणेशोत्सव के लिए गाइड लाइन जारी की गई है। जिला प्रशासन ने मूर्ती की ऊंचाई से लेकर पंडाल की साइज तक निर्धारित कर दिये हैं। जिला प्रशासन ने आयोजकों के लिए 26 बिन्दुओ में गाइडलाइन जारी किये हैं, जिसका इस्तेमाल किये बगैर गणेश प्रतिमा स्थापित नहीं किया जा सकेगा। भगवान की प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट की अधिक नहीं होगी। विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने कहा है कि पंडाल एवं सामने 5 हजार वर्गफीट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। यह भी निर्देश दिए है कि मंडल/पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शको एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाए जाएंगे। अपर कलेक्टर से जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी आयोजक शर्तों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
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