आयकर रिटर्न (आइटीआर) जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 है। अंतिम तारीख निकलने के बाद विलंब फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक दाखिल किया जा सकता है। कई लोग आइटीआर को बोझिल प्रक्रिया मानते हुए इसे फाइल करने से बचते हैैं, जबकि आइटीआर फाइल करना फायदेमंद है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि आइटीआर फाइलिंग का कार्य केवल टैक्स ही जमा करना नहीं है, बल्कि कंपनी की ओर से काटे गए ज्यादा टैक्स को वापस भी लिया जा सकता है। इसके अलावा आइटीआर की प्रति को कई स्थानों पर आय और पते के सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
आइटीआर फाइलिंग के फायदे
-आपका टैक्स या टीडीएस कट गया है और आप टैक्स के दायरे से बाहर हैं तो आइटीआर फाइलिंग के जरिये इसे वापस मांग सकते हैैं।
-घर का पता बनवाने के लिए आइटीआर की प्रति सबूत के रूप रूप में काम करती है। आधार बनवाने में भी आइटीआर की प्रति को पते के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
-होम लोन लेने में आय के सबूत के तौर पर अन्य विकल्पों के मुकाबले आइटीआर की प्रति को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है।
-सड़क दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ट्रिब्यूनल आइटीआर के आधार पर आय का 10 गुना तक क्लेम देने के लिए मोटर इंश्योरेंस कंपनी को कह सकती है।
फाइलिंग न करने करे नुकसान
-अगर आपकी आय 5 लाख रुपये तक है और आप आइटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इससे ज्यादा आय वालों के लिए यह जुर्माना बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाता है।
-आइटीआर फाइलिंग में देरीया फाइल नहीं करने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। इसके बाद आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
-विदेश यात्रा करने वालों को या इसकी योजना बनाने वालों को अपना आइटीआर समय से भरना चाहिए। आइटीआर फाइल नहीं करने वालों को वीजा मिलने में बहुत मुश्किल आती है।
-शेयर बाजार में नुकसान हो गया लेकिन उस साल कोई कमाई नहीं हुई तब भी आपको आइटीआर फाइल करना चाहिए। ऐसा करने से आप उस नुकसान को आने वाले वर्षों में समायोजित कर सकते हैं। आइटीआर फाइल नहीं करने पर भविष्य में यह नुकसान समायोजित नहीं हो पाएगा।
करदाता की मृत्यु की स्थिति में
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 159 के अनुसार अगर किसी वित्तीय वर्ष में किसी करदाता की मृत्य हो जाती है और उनका कोई उत्तराधिकारी है तो आइटीआर फाइल करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। साथ ही करदाता से जुड़ी कोई भी लेनदारी या देनदारी है तो वो भी उत्तराधिकारी को ही पूरी करनी होगी। यानी मृत व्यक्ति की कमाई से अगर कोई टैक्स रिफंड बनता है तो वो भी उत्तराधिकारी को मिलेगा और अगर टैक्स देने की बारी आएगी तो वो भी मृत व्यक्ति के एसेट से उसे चुकाना होगा। देनदारी में उत्तराधिकारी को केवल उतना ही चुकाना होगा, जो मृत व्यक्ति की कमाई से मिला है।
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