अभिनेता व भाजपा नेता परेश रावल ने कोलकाता पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है। कोलकाता पुलिस ने रावल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर एक चुनावी रैली में बंगाली समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने रावल को पेशी से छूट दे दी है।
बता दें कि गुजरात चुनाव से पहले वलसाड जिले में एक रैली में रावल ने कहा था कि गैस सिलेंडर महंगे हैं, लेकिन उसकी कीमतें कम हो जाएंगी. लोग रोजगार भी पा जाएंगे, लेकिन क्या होगा यदि रोहिग्या और बांग्लादेशी आप के आसपास रहना शुरू कर दें जैसा कि दिल्ली में है? आप गैस सिलेंडर का क्या करेंगे? बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे? इस बयान को लेकर बढ़ते विवाद के बाद रावल ने माफी भी मांग ली थी। इस मामले में परेश के खिलाफ कई थानों में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन शिकायतों में से एक माकपा नेता मोहम्मद सलीम की थी।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक परेश को दो बार नोटिस भेजा जा चुका है। उन्हें पिछले साल दिसंबर में बुलाया गया था लेकिन वे नहीं आए। उन्होंने पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए और समय मांगा था। इसलिए इसे इस साल फरवरी के पहले सप्ताह में फिर से तलब किया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा की पीठ दो फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगी।