फिल्म ठग्स आफ हिंदुस्तान के नायक आमिर खान समेत चार के विरुद्ध जौनपुर जिला जज मदन पाल सिंह ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए आठ अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
हंसराज चौधरी निवासी हरईपुर ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के जरिये ठग्स आफ हिंदुस्तान फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक विजय कृष्णा, अभिनेता आमिर खान आदि के खिलाफ परिवाद दायर किया था। उनका आरोप था कि फिल्म के ट्रेलर में मल्लाह जाति को फिरंगी मल्लाह शब्द से संबोधित कर अपमानित किया गया। इससे वादी और गवाहों की भावना आहत हुई। मुनाफा कमाने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से ऐसा नाम रखा गया है। निषाद समाज को ठग और फिरंगी की संज्ञा दी गई।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह कहते हुए परिवाद अस्वीकृत कर दिया कि फिल्म की घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक होने का फिल्म के प्रारंभ में जिक्र होता है।
जिला जज कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव और उपेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि गवाहों के शपथ पत्र युक्त बयान दर्ज हुए थे। तलब स्तर पर प्रथम दृष्टया ही साक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। परिवाद अस्वीकृत करने को कोई विशेष वजह व संपूर्ण साक्ष्य का अभाव अवश्य होना चाहिए। जिला जज ने बहस सुनने के बाद नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है।