अभिनेत्री कंगना रनोट के हाजिर नहीं होने के कारण मुंबई की एक अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल गीतकार जावेद अख्तर द्वारा कंगना के खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि मामले में अदालत ने वारंट जारी किए हैं। अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने एक फरवरी को समन जारी कर अभिनेत्री कंगना को एक मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया था। कंगना एक मार्च को अदालत में पेश होने में नाकाम रहीं। इसके बाद मजिस्ट्रेट आरआर खान ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर मामले की सुनवाई 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।
कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने अदालत में दलील दी कि अभिनेत्री के खिलाफ समन जारी करने में कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। इस तरह यह कानून की नजर में सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के खिलाफ बांबे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी। इसके जवाब में जावेद अख्तर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि यदि प्रक्रिया को चुनौती दी जा रही हो तब भी कंगना को अदालत में पेश होना चाहिए था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने समन पर रोक नहीं लगाई है। ग्रोवर ने कहा, यह आरोपित का अधिकार है कि वह आदेश के खिलाफ अपील करे या प्रक्रिया को चुनौती दे। इससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता और इससे कोई रोक भी नहीं सकता। यह अदालत भी नहीं। हालांकि, वह इस अदालत के आदेश का पालन करने में नाकाम रही हैं। उच्च न्यायालय द्वारा इस पर कोई रोक भी नहीं लगाई गई है। इसके बाद ग्रोवर ने कंगना के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया। सिद्दीकी ने इसका विरोध किया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंगना को हाई कोर्ट जाने और प्रक्रिया को चुनौती देने की आजादी है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें इस अदालत में हाजिर होने से छूट मिल गई है। इसके बाद उन्होंने अभिनेत्री के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।