
कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव और सह-आरोपी तरुण कोंडारू राजू को केरल के चर्चित सोना तस्करी मामले में विशेष अदालत ने जमानत दे दी। न्यायमूर्ति विश्वनाथ सी. गौदर ने रान्या को दो शर्तों के साथ जमानत दी, जिनका पालन न करने पर जमानत रद्द हो सकती है। पहली शर्त, दोनों देश नहीं छोड़ सकते। दूसरी, उन्हें किसी नए अपराध में शामिल नहीं होना है। रान्या को अभी रिहा नहीं किया गया, क्योंकि उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।
रान्या की ओर से वकील बीएस गिरीश ने अदालत में पैरवी की। अदालत ने दोनों को दो जमानतदारों और 2 लाख रुपये के बांड के साथ जमानत दी। रान्या ने अप्रैल में कर्नाटक हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, क्योंकि निचली अदालतों ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।
बता दें, रान्या को 3 मार्च 2025 को बेंगलुरु के कैम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। दो महीने बाद मिली जमानत से रान्या को राहत मिली।