अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने बिक्री कर विभाग द्वारा उन पर लगाए गए टैक्स को बांबे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए बिक्री कर विभाग से जवाब मांगा है। अनुष्का शर्मा ने महाराष्ट्र मूल्य वद्र्धित कर (वैट) अधिनियम के तहत बिक्री कर उपायुक्त की ओर से वित्त वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए पारित दो आदेशों को चुनौती दी है।
उन्होंने कोर्ट से बिक्री कर विभाग के आदेशों को रद करने का अनुरोध किया है। अनुष्का ने अपने वकील दीपक बापट के जरिये दायर याचिका में कहा है कि कर मूल्यांकन अधिकारी ने बिक्री कर फिल्म को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि उत्पादों के विज्ञापन एवं पुरस्कार समारोह में किए गए प्रदर्शन के आधार पर लगाया है। विभाग ने वर्ष 2012-13 के लिए 12.3 करोड़ रुपये पर ब्याज सहित 1.2 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2013-14 के लिए 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये बिक्री कर लगाया था।
बता दें कि दिसंबर 2022 में हाई कोर्ट ने अनुष्का शर्मा के टैक्स कंसलटेंट श्रीकांत वेलेकर की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया था। इसके बाद अभिनेत्री ने स्वयं 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में उन पर लगाए गए बिक्री कर के लिए चार याचिकाएं दायर की हैं और बिक्री कर विभाग की ओर से दायर याचिकाओं को रद्द करने का अनुरोध किया है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नितिन जामदार एवं न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ ने उनकी याचिकाएं स्वीकार करते हुए बिक्री कर विभाग से जवाब देने को कहा है।