
दुर्ग अपहरण और मारपीट के मामले में फरार नगर निगम भिलाई चरोदा के सभापति कृष्णा चंद्राकर की अग्रिम जमानत आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया। आरोपी द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर आपत्ति लगाई गई थी। इसमें बताया गया कि आरोपी को मारपीट के एक मामले में न्यायालय पहले भी दंडित कर चुका है।
प्रकरण के मुताबिक 26 अगस्त की शाम बजरंग दल के कार्यकर्ता अमित लखवानी का अपहरण कर उससे मारपीट की गई थी। अमित की शिकायत पर थाना भिलाई तीन पुलिस ने कृष्णा चंद्राकर सहित अन्य लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया था। इस मामले में आरोपी कृष्णा ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग शेख अशरफ के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था। इस पर सुनवाई हुई प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौरभ चौबे ने अग्रिम जमानत आवेदन पर आपत्ति लगाई बताया गया कि कृष्णा नगर निगम भिलाई तीन का सभापति हैं। उन्हें मारपीट के एक मामले में न्यायालय पहले ही दंडित कर चुका है। आपत्तिकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपित ने संगठित समूह बनाकर अपराध किया है, इसलिए जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। केस डायरी का अवलोकन करने पर न्यायालय ने पाया कि प्रकरण विवेचना के स्तर पर है। अन्य साक्ष्य का जमानत देना उचित नहीं है।