जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वेदिका ठाकुर नामक युवती की हत्या के आरोपी भाजपा नेता प्रियांशु विश्वकर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने इस जबलपुर संभाग के आईजी, डीआईजी और एसपी को निर्देश देते हुए कहा की इस प्रकरण में एफआईआर नहीं लिखने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों और मेट्रो हॉस्पिटल जहां पर मृतका ठाकुर को भर्ती किया गया था, उस पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
हाई कोर्ट ने कहा कि जिस हॉस्पिटल में युवती को भर्ती किया गया था, उस हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी थी कि उसे भी पुलिस को इस घटना की सूचना दे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ इस मामले की सुनवाई कर रहे है।
गौर हो कि जनवरी में भाजपा नेता प्रियांशु विश्वकर्मा ने अपने आफिस में आई वेदिका ठाकुर की गोली मारकर कर हत्या कर दी थी। आरोपी प्रियांशु 19 जून 2023 से जेल में बंद है और अपनी रिहाई के लिए जमानत याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी।