रायपुर। राजधानी में प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसने धारा 144 लागू कर दिया गया है। अब शहर में प्रदर्शन, धरना को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। रायपुर जिला प्रशासन ने इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का इस्तेमाल कर आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में विद्युत संविदा कर्मचारी संघ को कड़ी चेतावनी भी दी गई है, उन्हें तुरंत धरना समाप्त करने को कहा गया है। आपको बता दें लगभग पिछले 19 दिनों से विद्युत संविदा कर्मचारी संघ प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हे रायपुर जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है, आपके विरोध प्रदर्शनों से राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। इस धरना प्रदर्शन से आम जनता को कई प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
इस नोटिस में कहा गया है, मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रायपुर जिले की सीमा में धरना, रैली और जुलूस आदि प्रतिबंधित कर दिया है। नोटिस में संविदा कर्मियों को अपना धरना खत्म कर टेंट आदि हटा लेने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
देखें आदेश: