रायपुर। लंबे समय के इंतजार के बाद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की अंतरिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आज जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में अंतरिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद याचिका को खारिज किया गया।
जीपी के वकील ने अपने पक्ष की सभी बातें सामने रखीं। उन्होंने कहा कि आय से अधिक सम्पति के मामले में जवाब व दस्तावेज पेश करने के लिये कहा गया है, लेकिन जेल में रहने के कारण वो जवाब नही दे पा रहे हैं। तर्क और बहस के बीच शासकीय वकील ने भी अपनी बातें रखी। सभी बातों को सुनते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।