- महिलाओं के लिए सेनेटरी नैपकिन भी कराने होंगे उपलब्ध
- राज्य सरकार के निर्देश के बाद श्रम विभाग ने जारी की अधिसूचना
- टॉयलेट में रखने होंगे डिस्पोजेबल ढक्कन वाले डिब्बे, नियमित सफाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कारखाना नियम में संशोधन कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी सरकार ने जारी कर दी है। इसके तहत अब कारखाने या फैक्ट्री में 25 कर्मचारियों पर एक शौचालय अनिवार्य रहेगा। महिला और पुरुषों के शौचालय अलग-अलग रखने होंगे। साथ ही महिला शौचालय में सेनेटरी नैपकिन भी उपलब्ध कराने होंगे। श्रम विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कम से कम 25 महिला कर्मचारियों पर एक शौचालय अनिवार्य रहेगा। इसी तरह प्रत्येक 25 पुरुषों के लिए भी एक शौचालय की व्यवस्था करनी होगी। जहां पर पुरूषों की संख्या 100 से ज्यादा हो, वहां प्रति 25 पुरुषों पर एक और फिर प्रति 50 पुरूषों के लिए एक टॉयलेट की व्यवस्था करनी होगी।
सेनेटरी नैपकिन मानकों के अनुरूप होने चाहिए
महिला शौचालयों में भारतीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराना होगा। इसकी आपूर्ति दैनिक आधार पर फिर से प्रत्येक बार करनी होगी। उपयोग किए गए नैपकिन का निपटारा निरीक्षक की ओर से अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। टॉयलेट में डिस्पोजेबल डिब्बे ढक्कन के साथ रखना होगा।