धमतरी। धमतरी जिले में नया आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक अब कोचिंग और ट्यूशन सेंटर को खोलने की अनुमति दे दी गई है।
आदेश में स्पष्ट है कि कोचिंग में कोरोना की गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेंटर में छात्रों को दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था करना प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही मास्क पहनना थर्मल चेकिंग की व्यवस्था भी संस्थान में होनी चाहिए।
जिले में इसे अलावा सार्वजनिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी गई है, जिसमे पार्क, पर्यटन स्थल को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए खोलने की अनुमति मिली है। सिनेमा हॉल, थिएटर खोलने की अनुमति दी गई है। वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, हॉटल अथवा मैरिज हॉल को भी खोलने की अनुमति मिली है। आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी। हॉटल/मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही शामिल होगे। इसी तरह अंत्येष्टी, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 30 रहेगी।
पढ़े जारी आदेश: