
बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) ने दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपियों को अनोखे शर्त के आधार पर जमानत दी है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने के लिए शर्त रखी कि उसे छह महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोकर व इस्त्री कर देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करने पर उसकी जमानत रद कर दी जाएगी और उसे फिर से जेल जाना होगा। युवक दुष्कर्म के प्रयास के मामले में 19 अप्रैल से जेल में बंद है।
बिहार के मधुबनी जिले में दर्ज मामले के मुताबिक एक महिला ने 20 वर्षीय युवक ललन साफी पर घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को 19 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसकी जमानत अर्जी जब एडीजे कोर्ट में पहुंची तो दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद युवक की उम्र और पूर्व के बेदाग आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। जमानत के लिए एडीजे कोर्ट ने 10-10 हजार के दो मुचलकों के साथ पीड़िता सहित पूरे गांव की महिलाओं के कपड़े छह माह तक मुफ्त में साफ कर उन पर इस्त्री कर देने की शर्त रखी है।
कोर्ट के आदेश की जानकारी स्थानीय मुखिया एवं सरपंच को भी दी जाएगी, ताकि जमानत की शर्त का आरोपित ठीक से पालन कर रहा है या नहीं, इसकी जानकारी कोर्ट को मिल सके। कोर्ट के इस फैसले की चारों तरफ चर्चा हो रही है।