इंदौर 22 मई, 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने नगर निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र के अन्दर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही एवं विभिन्न धार्मिक,व्यापार आदि गतिविधियों के संबंध में धारा – 144 के अंतर्गत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक परिवर्तन, संशोधन करते हुये अनुमति एवं प्रतिबंध के संबंध में आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 और अन्य नियम, अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने आंशिक परिवर्तन/संशोधन करते हुए अनुमतियाँ एवं प्रतिबंध के संबंध में आज आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अनुमतियाँ एवं प्रतिबंध निम्नानुसार रहेंगे :-
अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न व्यक्तियों की आवाजाही
इंदौर शहर में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पुलिस द्वारा जिला दण्डाधिकारी के आदेश के तहत् कर्फ्यु का सख्ती से पालन करवाया जायेगा। रात्रि की इस समयावधि में केवल अत्यावश्यक सर्वीसेस जैसे नगर निगम, बिजली विभाग, दवा बाजार में संलग्न व्यक्ति एवं दवाई विक्रय से जुड़े व्यक्तियों, समस्त शासकीय/अशासकीय चिकित्सक, पैरामेडीकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा कानून एवं व्यवस्था में जुड़े समस्त अधिकारी-कर्मचारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्ति जिन्हें किसी कार्य हेतु अगर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा कफर्यू पास दिया गया है तो उनका कर्फ्यु पास शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक स्थगित माना जायेगा। उन्हें इस अवधि में कहीं भी जाने की इजाजत नहीं रहेगी। मजिस्ट्रेट्स एवं पुलिस द्वारा रात्रि की अवधि में कर्फ्यु का सख्ती से पालन करवाया जायेगा।
लोहामंडी / ट्रांसपोर्ट नगर/ मैकेनिमगर के वाहनों के संबंध में आवाजाही
लोहा मंडी/ ट्रांसपोर्ट नगर/ मैकेनिक नगर के समस्त व्यवसायियों को निर्देशित किया गया है कि उनके भारी वाहनों की लोडिंग-अनलोडिंग सुबह 7 बजे के उपरान्त एवं शाम 7 बजे के पूर्व पूर्ण कर ली जाय। पूर्व में जारी आदेश, जिसमें शाम 7 बजे के उपरान्त जितने भी लोडिंग-अनलोडिंग के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिए गए थे, उसमें आंशिक संशोधन करते हुए अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक माना जायेगा।
औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों की आवाजाहीसमस्त औद्योगिक संस्थानों एवं ट्रेडिंग संस्थानों, जिनको कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार फैक्ट्री संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, वे सुनिश्चित करेंगे कि उनकी समस्त गतिविधि शाम 7 बजे तक पूर्ण हो जाय और उनके अधिकारी / कर्मचारी शाम 7 बजे के पूर्व अपने घरों में पहुँच जाय।
होम डिलेवरी अनुमति प्राप्त संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों की आवाजाही
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त समस्त होम डिलेवरी एजेंसी को निर्देशित किया गया है कि उनकी कोई भी डिलेवरी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं की जा सकेगी।
आयकर विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की आवाजाही
आयकर विभाग के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को विभाग द्वारा जारी आईडी कार्ड या पहचान-पत्र को कर्फ्यु पास के रूप में मान्य किया जायेगा तथा आयकर विभाग में आउटसोर्स एजेंसी को आयकर विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र से दिन की अवधि में आने-जाने में छूट रहेगी। इस विभाग में भी शाम 7 बजे के बाद प्रतिबंध प्रभावशील होंगे तथा इनका आवागमन शाम 7 बजे के बाद समाप्त हो जायेगा।
विविध गतिविधि, धार्मिक गतिविधि एवं अन्य व्यापार संचालन के संबंध में आदेश
वर्तमान में इन्दौर शहर में धारा-144 के तहत् कर्फ्यु प्रभावशील है तथा बिना कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की लिखित अनुमति के किसी प्रकार की गतिविधि, किसी प्रकार के धार्मिक कार्य एवं किसी प्रकार की बिना अनुमति व्यापार का संचालन वैधानिक नहीं रहेगा तथा ऐसा किया जाने पर पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी। बिना अनुमति के कोई भी गतिविधि करने पर पुलिस सख्ती के लिए वे व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होंगे, जो कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के कर्फ्यु आदेश का उल्लंघन करते पाए जायेंगे। समय- समय पर जारी शासन निर्देशों व स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, सभी आवश्यक चिकित्सीय मापदण्डों का पालन सुनिश्चित् करना अनिवार्य होगा । यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा । उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों और नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गयी छूट पूर्ववत लागू रहेंगे,,!!