दुर्ग। दुर्ग कलेक्टर ने होली त्यौहार को लेकर कोरोना से जुड़ी हुई गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी कर दी है। जारी किए गए नियमों को वरना हर किसी के लिए अनिवार्य होगा।
आदेश के अनुसार सार्वजनिक होली उत्सव सम्मेलन व नगाड़े बजाने पर पूर्णता रोक रहेगी। होलिका दहन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग हैंड सैनिटाइजर और थर्मल चेकिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। किसी भी समिति द्वारा नियम का पालन करते नहीं देखे जाने पर कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही त्यौहार के दौरान 5 से अधिक लोगों का समूह में घूमना भी मना है। किसी भी तरह के सामूहिक भोज पर भी इस दौरान प्रतिबंध रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए होली त्यौहार को लेकर कई चीजों में प्रतिबंध लगाया गया है।
निर्देश पर एक नजर