पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी को सायफर मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस सजा का ऐलान रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट के जज ने अदियाला जेल में किया।
जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला खान और कुरैशी की मौजूदगी में सुनाया। पिछले साल से ही मामले की सुनवाई अदियाला जेल में चल रही है। सुनवाई के दौरान जज जुल्करनैन ने पीटीआई नेताओं से कहा कि उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए हैं, इसलिए सरकारी वकील दिए गए हैं। दोनों से धारा 342 के तहत सवाल पूछे गए थे। कुरैशी ने कहा कि उनके वकील मौजूद नहीं हैं तो वे अपना बयान नहीं दर्ज करा सकते हैं।
गौर हो कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हैं। ऐसे में करीब एक हफ्ते पहले आया फैसला इमरान के राजनीतिक करियर के लिए खतरनाक हो सकता है।