सूरत- आपराधिक मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सोमवार को 15 हजार के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी। राहुल ने एक मुख्य याचिका और दो आवेदन लगाए थे। अब समझिए कि इन तीनों अर्जियों में क्या मांग थी और कोर्ट ने क्या तय किया। निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई। इस पर 3 मई को सुनवाई होगी। एक में सजा पर रोक (स्टे) की मांग की गई। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राहुल को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि यह जमानत इस अर्जी पर फैसला आने तक रहेगी।
दूसरा आवेदनमें दोषसिद्धि (कन्विक्शन) पर स्टे की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस मामले में कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी कर 10 अप्रैल तक जवाब मांगा। इसके तीन दिन बाद 13 अप्रैल को उसी अर्जी पर सुनवाई होगी। इस दौरान राहुल का कोर्ट में मौजूद रहना जरूरी नहीं है।