यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म ‘पृथ्वीराज” के नाम को संशोधित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विचार करने से इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे याचिका को जुर्माना लगाने के साथ खारिज करेंगे। पीठ के सख्त रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने बिना शर्त याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जो मिल गई।
याचिकाकर्ता राष्ट्रीय प्रवासी परिषद ने दलील दी थी कि पृथ्वीराज एक महान सम्राट थे और फिल्म का शीर्षक केवल पृथ्वीराज रखने से जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। पृथ्वीराज का नाम ज्यादा सम्मान से लिया जाना चाहिए। फिल्म का नाम महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए। दावा किया कि सम्मानजनक उपसर्गों के बिना महान योद्धा के नाम का उपयोग करना सिनेमैटोग्राफी अधिनियम के विपरीत है। फिल्म की कहानी पृथ्वीराज के नेतृत्व में तराइन की पहली लड़ाई के इर्द-गिर्द घूमती है। अक्षय कुमार और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर की मुख्य भूमिकाओं से सजी यह फिल्म दस जून को सिनेमाघरों में हिदी, तमिल और तेलुगू भाषा में रिलीज होगी।