रायपुर। राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने केन्द्र सरकार के नय कृषि कानून को निष्प्रभावी करने के लिए कृषि उपज मंडी विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया। इसके अलावा कैबिनेट मे औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति दी। उल्लेखनीय है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता मे आज उनके निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आगामी विधानसभा के विशेष सत्र के मद्देनजर कई विधेयकों को मंजूरी दी गई। जिसमें राज्य के वनोपज हर्बल और वन पर आधारित अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का निर्माण और मूल्य संर्वधन के कार्य राज्य में ही किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया है।
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है। इसके अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा संचालित औद्योगित क्षेत्रों में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि का आबंटन एक रुपए प्रतीकात्मक प्रीमियम राशि (टोकन मनी) पर बिना किसी लीज रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के भूमि का आबंटन किया जाएगा।