
आइवीएफ से जन्मे बच्चे पर सिर्फ मां का अधिकार है और इस पद्यति से जन्मे बच्चे के पिता की को भी जानकारी नहीं मांगी जा सकते है। यह स्पष्ट किया है-केरल हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आइवीएफ से जन्मे बच्चे के जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए पिता के बारे में जानकारी मांगना उचित नहीं है। आइवीएफ जैसी सहायक प्रजनन तकनीकों (एआरटी) से अकेली महिला के गर्भधारण को मान्यता दी गई है और ऐसे में इन पद्धति से जन्मे बच्चों के जन्म-मृत्यु पंजीकरण में पिता के बारे में जानकारी मांगना मां के साथ बच्चे के सम्मान के अधिकार को भी प्रभावित करता है।
हाई कोर्ट ने राज्य को ऐसी प्रक्रिया से जन्मे बच्चों के जन्म व मृत्यु पंजीकरण के लिए उचित फार्म मुहैया कराना चाहिए। कोर्ट ने फैसले में कहा, ‘एकल अभिभावक या एआरटी से मां बनी अविवाहित महिला के अधिकार को स्वीकार किया गया है। ऐसे में पिता के नाम के उल्लेख की जरूरत (जिसे गुप्त रखा जाना चाहिए) उसकी निजता, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है।” यह फैसला अदालत ने एक तलाकशुदा महिला की याचिका पर सुनाया जिन्होंने ‘इन विट्रो फर्टिंलाइजेशन” (आइवीएफ) प्रक्रिया से गर्भधारण किया था। केरल जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 1970 में पिता की जानकारी देने के नियम को चुनौती दी थी।
महिला ने याचिका में तर्क दिया कि पिता के नाम को उजागर नहीं किया जा सकता क्योंकि शुक्राणु दानकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है और उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा पिता की जानकारी देने की जरूरत उनकी निजता, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। महिला ने पिता के नाम का कालम खाली रखकर प्रमाण पत्र जारी करने के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि यह भी उनके सम्मान, निजता और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।