रायपुर। गणेश स्थापना के बाद अब कोरोना ने मां दुर्गा की स्थापना में भी रोढ़े डाल दिए हैं। सख्त गाईलाइन तैयार होने के बाद समिती वालों के लिए दुर्गा स्थापना करना बड़ी चुनौती भरा होगा। इस बार मूर्ति की उंचाई अधिकत्म 6 फीट तक की गई है। वहीं चौड़ाई 5 फीट तक रखने का निर्देश है।
जारी गाईडलाइन के अनुसार मूर्ति का आकार नियम के मुताबिक होना चाहिए। मूर्ति स्थापना में किसी तरह की रोक नहीं है लेकिन नियम इतने सख्त हैं कि लोग इसका पालन पूरी तरह नहीं कर पाएंगे।
ये हैं कुछ खास निर्देश
- जारी आदेश के अनुसार पंडाल 15 फीट से उंचा नहीं बनाया जा सकता है इससे उंचा पंडाल होने पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही के आदेश हैं।
- एक साथ 20 से अधिक लोग मां के दर्शन करने पंडाल में साथ नहीं शामिल हो सकते हैं। पंडाल में 4 सीसीटीवी कैमरा लगना अनिवार्य होगा।
- पंडाल में बैठने के लिए कुर्सी रखने की मनाही होगी।
- मां के दर्शन करने आने वालों का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य है।
- पंडाल में सेनेटाइजर, थर्मल स्क्रिनिंग, आॅसीमिटर, हैंडवॉश रखना अनिवार्य है।
- दर्शन करने के दौरान सभी को लाइन से जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- अगर पंडाल में दर्शन के दौरान कोई व्यक्ती संक्रमित होता है तो उसके खर्च की जिम्मेदारी आयोजक की होगी।
- पूजा के दौरान न तो भंडारा की अनुमति होगी और न ही जगराता किया जा सकेगा।
- मूर्ति विसर्जन के लिए एक ही गाड़ी जाने की अनुमति होगी। गाड़ी में 4 लोग से अधिक लोगों के सवार होने में मनाही होगी।
- डीजे और किसी भी तरह का साउंड सिस्टम लगाने की मनाही होगी।
- मूर्ति स्थापना के लिए सात दिन पहले निगम से अनुमति लेना अनिर्वाय होगा।
- एक से दूसरे पंडाल के बीच 250 मीटर की दूरी आवश्यक है।
- विसर्जन के लिए एक निश्चित मार्ग होगा। सूर्ययास्त के पहले विसर्जन करना अनिवार्य है।