विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए संबंधित पुलिस अधीक्षक होंगे पूर्ण रूप से जिम्मेदार
सांसदों, मंत्रियों, विधायकों व अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश
पुलिस महानिदेशक ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर सभी पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश किए जारी
रायपुर। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा श्रेणी प्रदान की गई है और सुरक्षा श्रेणी के अनुरूप अंगरक्षक और सुरक्षा अधिकारी लगाए गए हैं। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी ने आज बैठक लेकर विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।
उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए प्रदेश के सभी सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट करने को कहा है ताकि सुरक्षा श्रेणी में जिन पीएसओ की ड्यूटी लगाई है वे अपने कर्त्तव्य पर नियमित रूप से उपस्थित हो रहे है या नहीं, साथ ही उनके अनुशासन, सजगता एवं उनकी कार्यक्षमता सुरक्षा मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं, इसका ऑडिट हो सके। डीजीपी अवस्थी ने कहा कि विशिष्टि व्यक्तियों के निवास तथा उनके प्रवास कार्यक्रमों पर संबंधित पुलिस अधीक्षक उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। डीजीपी ने इसके अलावा विशिष्ट व्यक्तियों को जो वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, उन वाहनों का रख-रखाव तथा चालक एवं फॉलो गार्ड में लगाए गए बल के शारीरिक दक्षता (फिजिकल फिटनेस) का भौतिक रूप से सुरक्षा ऑडिट के निर्देश भी दिए हैं। जारी निर्देश में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के प्रत्येक भ्रमण में न केवल पर्याप्त रूप से पुख्ता सुरक्षा रखी जाए, बल्कि सुरक्षा के प्रभावी प्रयास (ए.एस.एल.) भी किया जाए तथा जिले में भ्रमण के दौरान सभी गणमान्य व्यक्तियों के पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जाए। निर्देश में कहा गया है कि विशिष्टि व्यक्तियों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खासकर बस्तर संभाग, राजनांदगांव तथा कवर्धा प्रवास के दौरान अतिरिक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाए। यदि विशिष्ट व्यक्तियों को आवागमन सड़क मार्ग से हो, तो ’’रोड़ ओपनिंग पार्टी’’ एवं ’’एंटी सेबोटेज टीम’’ द्वारा नियमित रूप से जांच करा लिया जाए। विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रम स्थल एवं विश्राम गृह में भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाए। यह ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा बल अपर्याप्त नहीं हो, बल्कि परिस्थिति अनुसार निर्धारित मापदण्ड से अधिक बल की व्यवस्था रखी जाए। यदि विशिष्ट व्यक्ति रात्रि विश्राम करते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी के साथ कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाए। अवस्थी ने कहा है कि सभी पुलिस अधीक्षकों का यह दायित्व होगा कि वे सभी सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के दूसरे जिलों में जाने की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को दें, ताकि वहां सुरक्षा प्रबंध किया जा सके। विशिष्टि व्यक्तियों के निवास तथा उनके प्रवास कार्यक्रमों पर संबंधित पुलिस अधीक्षक उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
निर्देश में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) द्वारा सभी वीआईपी मूव्हमेंट का तकनीकी ढांचा तैयार कर उसकी सतत् मॉनिटरिंग करें तथा वीआईपी भ्रमण की पूर्व सूचना पुलिस महानिदेशक सहित सभी संबंधित पुलिस अधीक्षकों को अनिवार्य रूप से दी जाए। इसके साथ ही गुप्तवार्ता शाखा, विशेष आसूचना शाखा एवं आई.बी. से प्राप्त सभी इंटेलिजेंस इनपुट को भी गंभीरता से लेते हुए अक्षरशः पालन करते हुए कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाए।