पिछले साल शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती होने वाले अग्निवीरों की आय पूरी तरह से कर मुक्त होगी। यहां तक इन अग्निवीरों के योगदान और उतनी ही सरकार की ओर जमा की गई राशि से बनने वाले अग्निवीर कारपस फंड भी कर मुक्त रहेगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण्ने अग्निवीर कारपस फंड को तीन स्तरों पर करमुक्त (ईईई) करने की घोषणा की है।
दरअसल, चार साल के लिए तीनों सेनाओं में तैनात होने वाले अग्निवीरों को अपनी सैलरी से हर महीने एक राशि सेवा निधि एकाउंट में जमा होगी। वित्तमंत्री के अनुसार यह राशि पूरी तरह से कर दायरे से बाहर रहेगी। अग्निवीर द्वारा जमा कराई गई राशि के बराबर ही राशि सरकार उसके खाते में डालेगी और उससे एक कारपस फंड बनेगा, जिसे सरकार विभिन्न् स्कीमों में निवेश करेगी। कारपस फंड के निवेश से होने वाली आय भी पूरी तरह से कर मुक्त रहेगी। चार साल की सेवा के बाद कारपस फंड में जमा राशि उससे होने वाली आय के साथ अग्निवीर को वापस किया जाएगा, वह भी पूरी तरह से करमुक्त होगा।
निर्मला सीतारमण ने आयकर कानून की धारा 276 ए में आपराधिक प्रावधानों को पूरी तरह खत्म करने की घोषणा की है। अभी तक इस धारा का उल्लंघन साबित होने की स्थिति में दो साल की सजा का प्रविधान था। इस धारा के आपराधिक नहीं रह जाने की स्थिति में आरोपी को सजा से मुक्ति मिलेगी। इसी तरह से वित्तमंत्री ने आइएफएससी-गिफ्ट सिटी में निवेश करने वालों को मिलने वाले कर लाभों को दो साल के लिए बढ़ाते हुए 31 मार्च 2025 तक कर दिया है।